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Reducing police torture against Muslim at Grass root level by engaging and strengthening Human Rights institutions in India

Saturday, June 8, 2013

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की पीडिता नईमा अख्तरी को दहेज़ के लिए पति व उसके घरवालो द्वारा मार पीट व जान लेने का प्रयास |

सेवा में,                                           8 जून, 2013

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ |


विषय : उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की पीडिता नईमा अख्तरी को दहेज़ के लिए पति व उसके घरवालो द्वारा मार पीट व जान लेने का प्रयास |


महोदय,

      आपको ध्यान इस और आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि पीडिता नईमा अख्तरी पुत्री श्री वलीउल्लाह निवासिनी पुरानेपुल आम की बारी, वाराणसी की रहने वाली है | पीडिता की शादी मोहम्मद हारून पुत्र श्री मोहम्मद फारूक निवासी शक्कर तालाब, वाराणसी के साथ अप्रैल 2012 में मुस्लिम रीती रिवाज के साथ हुई थी | विदाई के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहह परन्तु कुछ दिनों बाद ही पीडिता के पति व उसके घरवाले उसे दहेज़ लाने के लिए प्रताणित करने लगे पहले तो केवल ताने मारते थे पर धीरे धीरे मार-पीट करने लगे | पीडिता का पति शराब पीने आ आदती है इसलिए वो हर समय पीडिता से पैसे की मांग करता रहता है | कई बार पीडिता के घरवालो ने पैसे से मदद भी की परन्तु उन लोगो की मांग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी | अब उसका पति मोहम्मद हारून, सास जमीलन निशा, ससुर मोहम्मद फारूक पीडिता को कमरे में बंद करके डंडो, लात, घूसों से पिटाई करते व खाना पीना भी नहीं देते थे | एक दिन तो हद हो गयी पीडिता को बुरी तरह से मार पीट कर घर से निकाल दिए |

      जिसके बाद पीडिता अब अपने माँ-बाप के घर पर रह रही है लेकिन फिर भी उसका पति उसे उसके घर पर आकर धमाकी देता है कि रुपये लेकर नहीं आओगी तो तुम्हे जान से मार दूंगा कोइ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है | पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सकती है क्योकि पुलिस से मेरी जान पहचान है | इन लोगो की दूकान भी वही पर है जो कि फारूक पूड़ी वाले के नाम से मशहूर है |

      पीडिता ने अपना लिखित शिकायती पत्र 30 मई, 2013 को महिला थाने में दिया था परन्तु अभी तक उस पर कोइ भी कार्यवाही नहीं की गयी |

      अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाने को आदेशित करे कि पीडिता का मुकदमा घरेलू महिला हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करे और उसके पति मोहम्मद हारुर, सास जमीलन निशा व ससुर मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार करे | ताकि पीड़ित महिला को न्याय मिल सके |

संलग्नक : पीडिता द्वारा दिनांक 30/5/2013 को महिला थाने में दिए गए पत्र की प्रति |

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव

मानवाधिकार जननिगरानी समिती

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी

+91-9935599333

 

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